Old Vs New Tax Regime
नई व पुरानी कर व्यवस्था Old Vs New Tax Regime इस बार करदाताओ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने मे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी । केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट मे काफी बदलाव किये है । ये सभी सभी बदलाव नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के लिए है ।
वित्तीय वर्ष शुरू होते ही करदाताओ के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था में कौनसी व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद रहेगी । आइए जानते हैं दोनों टैक्स रिजिम के तहत कितनी राशि पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने संसद मे बजट पेश करते हुए घोषणा की कि नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी । इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी कहा की करदाताओ के लिए अभी भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) लागू रहेगी ।
यानि करदाता दोनों मे से किसी भी टैक्स रिजीम मे ITR Filling कर सकते है । अगर आप टैक्स फाइल करते समय दोनों ऑप्शन मे कोई भी नहीं सिलेक्ट करते है तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम यानि New Tax Regime मे आ जाएंगे ।
What is Old Vs New Tax Regime
हालांकि वित्त मंत्री ने बजट 2023 मे नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर करने का ऐलान किया है । जब की पुरानी टैक्स रिजीम मे 2.5 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री होती थी । सरकार द्वारा पुराने टैक्स रिजीम मे स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य मदों में छूट दी जाती है जबकी नई टैक्स रिजीम मे करदाताओ को ये छूट नहीं दी जाती है ।
सरकार ने नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था की तरह 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देने की घोषणा की है । आज हम इन दोनों टैक्स रिजीम Old Vs New Tax Regime की तुलना कर रहे है किस टैक्स रिजीम मे आपको कितना लाभ मिलेगा । ताकि आप अपनी आय के हिसाब से अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुन सके ।
Old Vs New Tax Regime Calculator
करदाताओ की परेशानियों को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्ट्मन्ट ने Tax Calculator लॉन्च किया है । यहाँ से आप नई व पुरानी कर व्यवस्थाओं के तहत दिए जाने वाले टैक्स की तुलना कर सकते है ।
- सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है ।
- https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx
- इसमे सबसे पहले आपको Assassment Year, Taxpayer, Residential Status आदि भरने है ।
- इसके बाद आपकी आय दर्ज करें ।
- अब स्वयं के कब्जे वाली गृह संपत्ति पर ब्याज दर्ज करे ।
- नीचे धारा 57(iiक) के तहत दोनों व्यवस्थाओं के तहत कटौती की अनुमति है यानी 80सीसीएच(2), 80सीसीडी(2), 80जेजेएए, पारिवारिक पेंशन कटौती वो दर्ज करें ।
- इसके अलावा जो कटौती राशि है वो दर्ज करें । (जो नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है) जैसे धारा 10 (13ए) के तहत एचआरए; वेतन के अलावा अन्य आय
- अब नीचे आपके सामने दोनों टैक्स रिजीम Old Vs New Tax Regime की तुलना आ जाएगी ।
- यहाँ से आप चेक कर सकते है किस टैक्स रिजीम मे कितना टैक्स देना पड़ेगा ।