New Income Tax Slabs 2023-24 ITR फाइलिंग के लिए कितनी आय पर देना होगा कितना टैक्स? नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में यहां जानें पूरी डिटेल्स

New Income Tax Slabs 2023

इनकम टैक्स स्लैब 2023, New Income Tax Slabs 2023, ITR Tax Slab Rate 2023, Tax Slabs for AY 2023-2024, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओ के लिए बजट 2023 मे बड़ी घोषणा की । वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2023 मे आयकर की दरों मे बदलाव करने की घोषणा की । बजट मे वित्त मंत्री ने Assessment Year 2023-2024 Financial Year 2022-2023 के लिए नया इनकम टैक्स स्लैब जारी कर दिया है । वित्त मंत्री ने बजट 2023 मे इनकम टैक्स देने वालों के लिए 5 प्रमुख घोषणाएं की ।

New Income Tax Slabs 2023
New Income Tax Slabs 2023

New Income Tax Slabs 2023

केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2020 मे नई कर व्यवस्था शुरू की थी । जिसमे 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 इनकम टैक्स स्लैब के साथ नई आयकर व्यवस्था लागू की । वर्ष 2023 के बजट मे वित्त मंत्री ने इस व्यवस्था मे बदलाव कर स्लैब की संख्या घटाकर 5 और आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर बदलाव किया ।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण मे करदाताओ के लिए आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की । वर्तमान मे 5 लाख तक की आय वाले करदाताओ को पुरानी व नई दोनों तरह की इनकम टैक्स स्लैब मे कोई टैक्स नहीं देना होता है । अब वित्त मंत्री ने बजट मे नई कर व्यवस्था मे आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी । इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।

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इससे नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000/- का भुगतान करना होगा। यह उनकी आय का महज 5 फीसदी है। यह उस पर 25 प्रतिशत की कटौती है जो उसे अभी भुगतान करने की आवश्यकता है, अर्थात 60,000/-। इसी तरह, 15 लाख की आय वाले व्यक्ति को अपनी आय का केवल 1.5 लाख या 10 प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, 1,87,500 / की मौजूदा देनदारी से 20 प्रतिशत की कमी।

अब कितने वेतन पर लगेगा कितना टैक्स

नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक आय पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा । वही आपको नई इनकम टैक्स स्लैब 2023 के तहत 3 लाख से 6 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा ।

आयटैक्स%
0 से तीन लाख0 फीसदी
3 से 6 लाख5 फीसदी
6 से 9 लाख10 फीसदी
9 से 12 लाख15 फीसदी
12 से 15 लाख20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा30 फीसदी

पहले ढाई लाख तक की आमदनी थी टैक्स फ्री

पुरानी कर व्यवस्था मे 2.5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री माना गया । इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5% इनकम टैक्स लगता था । लेकिन सरकार की और से 12,500 रुपये का रिबेट मिल जाता था जिससे यह कर भी ज़ीरो हो जाता था । इस तरह आपको पुरानी कर व्यवस्था मे 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था । अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है ।

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