New Income Tax Slabs 2023
इनकम टैक्स स्लैब 2023, New Income Tax Slabs 2023, ITR Tax Slab Rate 2023, Tax Slabs for AY 2023-2024, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओ के लिए बजट 2023 मे बड़ी घोषणा की । वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2023 मे आयकर की दरों मे बदलाव करने की घोषणा की । बजट मे वित्त मंत्री ने Assessment Year 2023-2024 Financial Year 2022-2023 के लिए नया इनकम टैक्स स्लैब जारी कर दिया है । वित्त मंत्री ने बजट 2023 मे इनकम टैक्स देने वालों के लिए 5 प्रमुख घोषणाएं की ।

New Income Tax Slabs 2023
केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2020 मे नई कर व्यवस्था शुरू की थी । जिसमे 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 इनकम टैक्स स्लैब के साथ नई आयकर व्यवस्था लागू की । वर्ष 2023 के बजट मे वित्त मंत्री ने इस व्यवस्था मे बदलाव कर स्लैब की संख्या घटाकर 5 और आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर बदलाव किया ।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण मे करदाताओ के लिए आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की । वर्तमान मे 5 लाख तक की आय वाले करदाताओ को पुरानी व नई दोनों तरह की इनकम टैक्स स्लैब मे कोई टैक्स नहीं देना होता है । अब वित्त मंत्री ने बजट मे नई कर व्यवस्था मे आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी । इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
इससे नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000/- का भुगतान करना होगा। यह उनकी आय का महज 5 फीसदी है। यह उस पर 25 प्रतिशत की कटौती है जो उसे अभी भुगतान करने की आवश्यकता है, अर्थात 60,000/-। इसी तरह, 15 लाख की आय वाले व्यक्ति को अपनी आय का केवल 1.5 लाख या 10 प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, 1,87,500 / की मौजूदा देनदारी से 20 प्रतिशत की कमी।
अब कितने वेतन पर लगेगा कितना टैक्स
नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक आय पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा । वही आपको नई इनकम टैक्स स्लैब 2023 के तहत 3 लाख से 6 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा ।
आय | टैक्स% |
0 से तीन लाख | 0 फीसदी |
3 से 6 लाख | 5 फीसदी |
6 से 9 लाख | 10 फीसदी |
9 से 12 लाख | 15 फीसदी |
12 से 15 लाख | 20 फीसदी |
15 लाख से ज्यादा | 30 फीसदी |
पहले ढाई लाख तक की आमदनी थी टैक्स फ्री
पुरानी कर व्यवस्था मे 2.5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री माना गया । इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5% इनकम टैक्स लगता था । लेकिन सरकार की और से 12,500 रुपये का रिबेट मिल जाता था जिससे यह कर भी ज़ीरो हो जाता था । इस तरह आपको पुरानी कर व्यवस्था मे 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था । अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है ।
Get Latest Update | Click Here |
Website | Click Here |