Pan Aadhar Link Last Date Extend पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी । सरकार ने बढ़ाई समय सीमा । अब इस दिन तक कर सकेंगे लिंक

Pan Aadhar Link Last Date Extend

पैन आधार कार्ड लिंक, Pan Aadhar Link Last Date Extend, पैन कार्ड धारकों को राहत देते हुए सरकार ने पैन आधार कार्ड लिंक के करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है । सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है । पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी । अब जिन लोगों ने अभी तक पैन आधार लिंक नहीं किया उनको और समय मिल गया है ।

Pan Aadhar Link Last Date Extend
Pan Aadhar Link Last Date Extend

सरकार ने करदाताओ को कुछ और समय की राहत प्रदान करते हुए पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है । जिससे व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सके । इसके लिए वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ।

Pan Aadhar Link Last Date Extend Notification

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन मे बताया गया कि अब तक कुल 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है । जो व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो 1 जुलाई 2023 से उनका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा ।

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार ” आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है या 31 मार्च, 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।

ऐसा करने में विफलता अधिनियम के तहत w.e.f. से कुछ नतीजों को आकर्षित करेगी। 1 अप्रैल, 2023। पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

30 जून तक लिंक नहीं कराने पर क्या होगा

1 जुलाई, 2023 से, करदाताओं के पैन जो अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम निम्नानुसार होंगे:

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  • ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;
  • ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है; और
  • टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है।
  • 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।
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