Chiranjeevi Yojana Latest Update
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना Chiranjeevi Yojana Latest Update का दायरा बढाते हुऐ सभी Economically Weaker Section (EWS) परिवारो अर्थात वे सभी परिवार, जो किसी भी जाति, वर्ग से है और जिनकी आय 08 लाख वार्षिक से कम है, उन्हें इसे चिरंजीवी योजना का लाभ निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

Economically weaker sections (EWS) श्रेणी के वें परिवार जो पहले से ही योजना में निःशुल्क श्रेणी (खाद्य सुरक्षा अधिनियम : सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, संविदा कार्मिक लघु एवं सीमान्त कृषक, कोविड़ अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाल परिवार) में पंजीकृत है उन्हे पूर्व श्रेणी में योजनार्न्तगत लाभ देय होगा। उनके अतिरिक्त शेष EWS परिवारों (केन्द्र / राज्य / निगम / अन्य अर्द्धशासकीय संस्था आदि के कर्मचारी के परिवारों के अतिरिक्त) को बजट घोषणा 2023-24 के क्रम में योजनार्न्तगत निःशुल्क श्रेणी में जोडा जायेगा ।
चिरंजीवी योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, निःशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिये जाने हेतु economically weaker sections (EWS) परिवारों के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी के साथ-साथ अन्य सभी श्रेणी के वे समस्त परिवार भी सम्मिलित होंगे जिनकी आय 08.00 लाख रूपये वार्षिक से कम हो। CM Chiranjeevi Yojana Latest Update
योजना में निःशुल्क श्रेणी में पंजीकरण हेतु इच्छुक वे परिवार जिनकी आय 08.00 लाख रूपये वार्षिक से कम है, ऐसे आवेदक / प्रार्थी द्वारा पूर्व में राजस्व (ग्रुप-1 विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13 ( 34 ) राज. / ग्रुप-1 / 2012 दिनांक 09.08.2012 के निर्देशों के अनुसार प्रमाणित स्व आय उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर जनआधार पोर्टल में अपटेड करवाना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया जायेगा ।
Chiranjeevi Yojana Latest Update
योजना का लाभ स्वयं आय उद्घोषणा पत्र जनआधार पोर्टल में अप्रूवल के पश्चात योजना के प्रावधानों के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए देय होगा । आय प्रमाण पत्र को यथा समय पर रिन्यू / अपटेड करने की जिम्मेदारी सम्बधित परिवार की होगी।
इन परिवारो के लिए इस योजनान्तर्गत देय प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत जारी अन्य प्रावधान / शर्ते, गाइडलाइन आदि यथावत रहेगी।
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